उपायुक्त जितेन्द्र यादव ने कहा कि श्रमिक सरकार की ई-श्रम योजना के तहत पंजीकरण करवाकर दो लाख रुपए तक का बीमा मुफ्त प्राप्त किया जा सकता है। श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक को दुर्घटना पर दो लाख रुपए तक और स्थाई अंग-भंग होने पर एक लाख रुपए तक की सहायता राशि मिल सकती है। डीसी जितेन्द्र यादव ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, कामगार तथा छोटे व मध्यम किसान सहित अन्य लोगों की सहायता करने के लिए ई-श्रम योजना शुरू की हुई है, जिसके तहत स्वयं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। इस योजना के तहत पंजीकृत व्यक्ति का दो लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मुफ्त होगा और स्थाई अंग-भंग होने पर उसे एक लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना में 16 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के इनकम टैक्स नहीं भरने वाले और जिन्हें ईपीएफओ एवं ईएसआई का लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, कामगार तथा छोटे व मध्यम किसान और अन्य श्रमिक ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उपायुक्त जितेन्द्र यादव ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। व्यक्ति खुद भी पोर्टल ईएसएचआरएएम.जीओवी.इन पर जाकर अपना व अपने परिवार के सदस्यों का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं ली जाती है।श्रम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ई-श्रम योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों की श्रेणी में छोटे और मध्यम किसान, खेतों में काम करने वाले मजदूर, मनरेगा योजना के श्रमिक, पशुपालन श्रमिक, सब्जी और फल रेहड़ी लगाने वाले, घरेलू कार्य करने वाले व्यक्ति, आशा वर्कर, रिक्शा या ऑटो रिक्शा ड्राइवर, लकड़ी का काम करने वाले, दूध विक्रेता, प्रवासी श्रमिक, ईंट या पत्थर का काम करने वाले व्यक्ति, भवन व अन्य निर्माण कार्य में लगे श्रमिक आदि आते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले व्यक्तियों को ई-श्रम कार्ड मिलेगा, जिससे अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने मे भी उन्हें मदद मिलेगी। ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण किया जाएगा और यह पोर्टल श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी।
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