22 अक्टूबर :- नीट परीक्षा के रिजल्ट में और देरी हो सकती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दो छात्रों के लिए अलग से नीट परीक्षा कराने का आदेश दिया है और अब संभावना है कि इन दोनों छात्रों की परीक्षा कराने के बाद ही रिजल्ट घोषित होगा। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के छात्र पहले ही रिजल्ट में देरी से परेशान हैं, अब कोर्ट के फैसले ने उनकी चिंताएं और बढ़ा दी हैं। नीट की परीक्षा पिछले महीने 12 सितंबर को देशभर में आयोजित की गई थी। परीक्षा में करीब 16 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश सोलापुर जिले के उन दो विद्यार्थियों की याचिकाओं पर आया है जिन्होंने शिकायत की थी कि निरीक्षक की असावधानी के कारण उन्हें एग्जाम के दौरान बेमेल टेक्स्ट बुकलेट और आंसर शीट मिले। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्हें दी गई टेस्ट बुकलेट और आंसर बुकलेट मैच नहीं कर रही थी। जब उम्मीदवारों ने तुरंत निरीक्षकों को इस बात की जानकारी दी तो उनकी नहीं सुनी गई और चुप करा दिया गया। इसके बाद कोर्ट ने एनटीए को याचिकाकर्ताओं वैष्णवी भोपाले और अभिषेक कापसे के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करने और दो सप्ताह में उनके परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने एनटीए को याचिकाकर्ताओं को री-एग्जामिनेशन की तारीख और एग्जामिनेशन सेंटर की जानकारी 48 घंटे पहले देने के लिए कहा है।
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