13 अगस्त – हथीन : गुरूवार को लघु सचिवालय स्थित एसडीएम
कार्यालय में एसडीएम लक्ष्मीनारायण ने हथीन
उपमंडल के तीन पीडित किसानों को मुख्यमंत्री
किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना
के तहत आर्थिक सहायता के रूप में चैक दिए। जिन
तीन पीडित किसानों को चैक दिए गए, उनमें
शिवा सहरावत निवासी भमरौला जोगी,
जकिया पत्नी मुस्ताक निवासी मलाई तथा नरवीर
पुत्र तेजपाल निवासी भंगूरी शामिल है।
शिवा सहरावत और जकिया को सवा-सवा
लाख रूपय तथा नरवीर को 37 हजार 500 रूपये
की आर्थिक सहायता के रूप में चैक दिया गया
है। इस अवसर पर नायब तहसीलदार कुलवंत
सिंह एवं हथीन मार्किट कमेटी के सचिव अजय
नैन भी विशेष रूप से मौजूद रहे। मार्किट
कमेटी सचिव अजय नैन ने जानकारी देते हुए
बताया कि शिवा सहरावत का चारा काटने
की मशीन में दांया हाथ कट गया था जबकि वहीं
जकिया का भी दांया हाथ चारा काटने की मशीन में आने से कट गया था।
जबकि वहीं नरवीर का खेतों में पानी लगाते समय पंखा में
अंगुली आने से अंगुली कट गई थी। वहीं हथीन
के एसडीएम लक्ष्मीनारायण ने इस योजना के
बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए
बताया कि मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर
जीवन सुरक्षा योजना के तहत कृषि कार्य के
दौरान दुर्घटना में किसान व श्रमिक की मृत्यु
होने पर अब उनके आश्रितों को पांच लाख रुपए की
राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी।
इसके अलावा रीढ़ की हड्डी टूटने से व्यक्ति
स्थाई तौर पर विकलांग हो जाता है तो उसे 2 लाख
50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की
योजना है। उन्होंने बताया कि दो अंग कट जाने
पर या स्थाई रूप से गंभीर चोट लगने पर एक
लाख 87 हजार 500 रूपये, एक अंग कटने पर एक
लाख 25 हजार रुपये, पूरी उंगली कटने पर 75
हजार रुपये व अंगुली के आंशिक रूप से कटने
पर 37 हजार 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा
रही है। एसडीएम ने बताया कि सरकार की इस
योजना का लाभ केवल उन लोगों को मिलता है जो
कृषि मशीनरी औजार, टूल्ज, उपकरण, यंत्र व
कुंआ खोदने ट्यूबवेल लगाने जैसे काम करते
समय, जहरीली गैस, क्रेन, क्रेशर, कोल्हू, चारा
काटने की मशीन, थ्रेसर का प्रयोग करते हुए
दुर्घटना में मर जाते हैं या अंग-भंग हो जाता
है। इस योजना का लाभ लेने के लिए दुर्घटना होने के दो मास के अंदर-अंदर आवेदन पत्र
भरकर संबंधित मार्केट कमेटी के कार्यालय में देना जरूरी है।