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Thursday, March 23, 2023

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शादी व अन्य कार्यक्रमों में इंडोर में 50 व खुले में 200 लोगों से ज्यादा इकट्ठा न हों : जिला मजिस्ट्रेट गरिमा मित्तल

22 अप्रैल – फरीदाबाद । जिला मजिस्ट्रेट डॉ. गरिमा मित्तल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते जिला में शादियों व अन्य सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रमों में ज्यादा भीड़ इकट्ठा न होने दें। उन्होंने बताया कि किसी भी शादी अथवा अन्य कार्यक्रम के दौरान हॉल के अंदर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इनमें भी 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही बाहर लॉन अथवा खुले स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर मात्र 200 लोगों के इकट्ठा होने की ही अनुमति होगी। इसके साथ ही किसी भी अंतिम संस्कार के दौरान सिर्फ 20 लोगों को ही इकट्ठा होने की अनुमति होगी।

इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए सात अलग-अलग कमेटियों का गठन भी किया है। यह कमेटियां इन क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों पर निगरानी रखेंगी और कार्यक्रमों की अनुमति भी प्रदान करेंगी। अपने आदेशों में उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई है। फरीदाबाद उपमंडल के लिए एसडीएम परमजीत चहल के नेतृत्व में, उपमंडल बल्लभगढ़ में एसडीएम अपराजिता के नेतृत्व में, उपमंडल बड़खल में एसडीएम पंकज कुमार सेतिया के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया है।

इसके साथ ही तहसील स्थल पर भी तीन कमेटियों का गठन संबंधित तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों के नेतृत्व में किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि संबंधित कमेटियां कार्यक्रमों के लिए अनुमति प्रदान करेंगी और लगातार निगरानी भी करेंगी। इस दौरान अगर कोई भी आदेशों की अनुपालना करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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