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Thursday, March 23, 2023

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हरियाणा में नाईट कर्फ्यू लागू, रात 9 से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर रोक

13 अप्रैल, फरीदाबाद । पंजाब और चंडीगढ़ के बाद हरियाणा सरकार ने भी पूरे प्रदेश में नाईट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। हरियाणा में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आम आदमी की आवाजाही पर रोक रहेगी। पुलिस ने सख्ती से लोगों से नाईट कर्फ्यू का पालन करवाया। हालांकि इस दौरान अवाश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियो की आावाजाही जारी रहेगी। नाईट कर्फ्यू का आदेश सोमवार से ही प्रभावी हो गया। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

आपको बता दें कि हरियाणा में कोरोना ने विकराल रूप धारण कर लिया है। कोरोना ने हरियाणा में पिछले पांच महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 20981 तक पहुंच चुकी है। 26 नवंबर 2020 को 20948 सक्रिय मामले थे। इसके अलावा, गंभीर मरीजों की संख्या भी बढ़कर 263 तक पहुंच गई है।

रविवार को प्रदेश में 3440 नए केस मिले, जबकि 16 लोगों की मौत हो गई। वहीं, नए साल में पहली बार रिकवरी दर घटकर 92.35 प्रतिशत पहुंच गई, जबकि संक्रमण गति बढ़कर 4.82 प्रतिशत पहुंच गई है। जींद में तीन, यमुनानगर, पानीपत, करनाल, अंबाला, हिसार, भिवानी में दो-दो और सिरसा, हिसार व गुरुग्राम में एक-एक कोरोना मरीज की मौत हो गई।

स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और शिशु गृह 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे
आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हरियाणा में सभी आंगनबाड़ी केंद्र, शिशु गृह और पहली से आठवीं तक के स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। सरकार ने डीसी को निरीक्षण का जिम्मा सौंपा है। कोरोना को लेकर जारी आदेश की वे मुनादी कराएंगे। और जो आदेशों की अवेहलना या उल्लंघन करते पाया गया उस पर कार्यवाही की जाएगी।

महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि सभी 25 हजार 962 आंगनबाड़ी केंद्र, कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए संचालित 102 शिशु गृह 30 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे। इस अवधि के बाद कोरोना संक्रमण की दर और हालात को देखते हुए आगामी निर्णय लिया जाएगा।

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