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Thursday, March 23, 2023

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फ्लाइट में करना होगा कोरोना गाइडलाइंस का पालन

25 मार्च, फरीदाबाद । कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर देश में देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों की ढील के कारण ऐसा हो रहा है। लोग कोरोना गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं। इस लिए अब सख्ताई बढ़ाते हुए उन लोगों की खिलाफ कार्यवाही की जाएगी जो हवाई यात्रा करते समय कोरोना मानदंडों का पालन नहीं करते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कहा है कि घरेलू उड़ानों में कोरोना गाइडलाइन्स का उल्लंघन करने वालों को तीन महीने तक यात्रा करने से रोका जा सकता है और उन पर बैन भी लगा सकते हैं।
विमानन नियामक DGCA के वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि इस महीने तीन एयरलाइनों की घरेलू उड़ानों पर COVID-19 मानदंडों का उल्लंघन करते पाए गए पंद्रह यात्रियों को एयरलाइन्स द्वारा तीन महीने के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने 13 मार्च को एयरलाइंस से कहा था कि जो बार-बार चेतावनी के बावजूद अपने मास्क ठीक से नहीं पहनते हैं, उनके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाए।
नियामक नियमों का पालन नहीं करने वाले यात्रियों को तीन से 24 महीनों के लिए यात्रियों पर (नो-फ्लाई सूची में डालकर) प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।

हालांकि, इनमें से अधिकांश यात्रियों ने फ्लाइट में मास्क पहनने से इनकार कर दिया, दूसरों ने पीपीई गाउन पहनने से इनकार कर दिया, जो बीच की सीटों पर बैठने वालों के लिए अनिवार्य हैं। अधिकारियों ने कहा कि तीनों एयरलाइंस इन 15 यात्रियों को तीन महीने की अवधि के लिए अपनी नो-फ्लाई सूची में डाल सकती हैं।

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