19 मार्च, फरीदाबाद । गौतमबुद्धनगर में कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने और होली पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 17 मार्च से 30 अप्रैल तक सीआरपीसी की धारा-144 लागू कर दी गई है। इसके तहत पुलिस ने कोरोना के नियमों के साथ अन्य प्रतिबंध भी लगाए हैं। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप और आगामी त्योहारों पर शांति-व्यवस्था बनाने के लिए 17 मार्च से 30 अप्रैल तक धारा-144 लागू की गई है। इसके मद्देनजर एहतियात के तौर पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। आदेश के तहत कोविड-19 कंटेनमेंट जोन में लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध होली पर भी जारी रहेंगे।
पुलिस और प्रशासन द्वारा इस बार लोगों से सूखी होली मनाने की अपील की जाएगी। प्रतिबंध होली के अलावा शब-ए-बारात, गुड फ्राइडे, अंबेडकर जयंती, राम नवमीं, महावीर जयंती, हनुमान जयंती जैसे त्योहारों पर भी लागू रहेंगे। इस दौरान शांति-व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस संदिग्धों पर नजर भी रखेगी।
सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की हिदायत
आदेशों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की हिदायत दी गई है। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के संबंध में भीड़भाड़ वाले स्थानों, संस्थानों, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, पार्क, धार्मिक स्थल, होटल, ट्रेनिंग सेंटर सहित अन्य जगह प्रत्येक सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और मास्क लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
ये रहेंगे प्रतिबंध
1. आदेश के तहत 30 अप्रैल तक कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के अनशन, धरना-प्रदर्शन, जुलूस, चक्का जाम नहीं करेगा और ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।
2. लाठी, डंडा, भाला, स्टिक जैसे हथियारों पर भी प्रतिबंध रहेगा। सरकारी गनर प्राप्त व्यक्ति अपने सुरक्षाकर्मियों को साथ लेकर सरकारी ऑफिस के अंदर नहीं जाएगा।
3. आपत्तिजनक ऑडियो और वीडियो पर प्रतिबंध रहेगा। समारोह में हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते हुए पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी।