न्यूज़ एनसीआर, 19 अक्टूबर-फरीदाबाद | भारत निर्वाचन आयोग की हिदायत अनुसार विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अतुल कुमार द्विवेदी ने जिला में पड़ने वाले सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों, शिक्षण संस्थानो, औद्योगिक केन्द्रों, दुकानों आदि सभी निकायों में कार्यरत कर्मियों व श्रमिकों को मतदान के दिन 21 अक्टूबर को अवकाश देने के निर्देश जारी किये हैं ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। उस दिन अवकाश के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा किसी भी कर्मचारी अथवा श्रमिक का वेतन नहीं काटा जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों में सभी व्यावसायिक एवं औद्योगिक निकायों को मतदान के दिन अपने-अपने उपक्रमों में अवकाश घोषित करने को कहा गया है जिसके लिए किसी भी कर्मचारी का इस दिन का वेतन नहीं कटेगा। इन आदेशों में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के प्रावधान का जिक्र करते हुए कहा गया है कि उपक्रम अथवा संस्थान में कार्यरत कर्मचारी या अधिकारी को अपने मत का प्रयोग करने के लिए उस दिन अवकाश दिया जाना आवश्यक है। इस धारा के अन्तर्गत कहा गया है कि मतदान के दिन जिला में स्थित सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा दुकानों में अवकाश रहेगा। इस प्रावधान की वजह से जिला फरीदाबाद में पड़ने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के ऐसे मतदाता जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं लेकिन वे कही बाहर औद्योगिक इकाईयों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों में नौकरी कर रहे हैं, वे भी अपना वोट डालने के लिए आ पायेंगे।
इन आदेशों का जिला के अन्तर्गत कहीं भी उल्लंघन पाये जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135बी के अन्तर्गत दण्डात्त्मक कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। इसके अलावा, नेगोशिएबल इंस्टूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत भी जिला में 21 अक्टूबर को अवकाश रहेगा।